PM Awas Yojana-2025 – यह योजना भारत सरकार व्दारा चलाई जा रही योजनाओं में से के प्रमुख़ योजना है। यह योजना 25 जून 2015 से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागु है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब परिवार को पक्का, सुरिक्षित और स्वच्छ घर प्रदान करना है।झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास करना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो PM Awas Yojana के ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर आप PM Awas Yojana-2025 से जुडी हर जानकारी और अपडेट प्राप्त कर सकते हो। 2015 में शुरू हुए PM Awas Yojana 2.0 के दूसरे चरण का लक्ष्य 2029 तक 3 करोड़ घर बनाना है। इनमें से दो करोड़ घरों का इस्तेमाल PMAY-ग्रामीण के तहत ग्रामीण आबादी द्वारा किया जाएगा। शहरी आवास की ज़रूरतों पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी 2.0 शेष 1 करोड़ घरों की देखरेख करेगा।
योजना का उद्देश्य (Objective)
- वर्ष 2022 तक हर गरीव और बेघर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध करना है।
- झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास करना है।
- इस योजना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबो को किफायती दर पर माकन देना है।
योजना के दो प्रमुख दो भाग (Two Main Components)
योजना | क्षेत्र | लाभार्थी |
PMAY- Urban | शहरों में लागू | शहरी गरीब , मजदुर , किरायदार |
PMAY-Gramin | ग्रामीण क्षेत्रों में लागू | गरीब ग्रामीण परिवार , भूमिहीन मजदूर |
लाभार्थियों की श्रेणियाँ (Beneficiary Categories):
श्रेणी | वार्षिक आय सीमा | अधिकतम लाभ |
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ) | रु 3 लाख तक | अधितम लाभ |
LIG (निम्न आय वर्ग ) | रु ३ से रु 6 लाख | CLSS के तहत |
MIG-I (मध्यम आय वर्ग ) | रु 6 से रु 12 लाख | 4% |
MIG-II (मध्यम आय वर्ग ) | रु 12 से 18 लाख | 3% व्याज सब्लिडी |
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना : (CLSS)
- घर के लिए होम लोन लेने पर व्याज पर सब्सिडी मिलती है।
- EWS और LIG को 6.5% व्याज की सब्सिडी (रु 2.67 लाख तक)
- MIG वर्ग को 3% – 4% व्याज सब्सिडी
कितनी राशि मिलती है ? (Financial Assistance)
क्षेत्र | सहायता राशि |
सामान्य ग्रामीण क्षेत्र | रु 1.20 लाख |
पहाड़ी / जंगल पूर्वोत्तर क्षेत्र | रु 1. 30 लाख |
शहरी क्षेत्र (सब्सिडी ) | रु 2. 67 लाख तक |
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for PM Awas Yojana)
ऑनलाइन आवेदन : (Online Apply)
- वेबसाइट पर जाए : https://pmaymis.gov.in
- “Citizen Assessment” टैब में अपनी श्रेणी चुनें
- आधार नंबर और अन्य जानकारी भरें
- फॉर्म सबमिट करे और आवेदन संख्या सेव करे

ऑफलाइन आवेदन : (offline Apply)
- अपने नजदीकी CSC (Common Service Center) या नगरपालिका कार्यालय जाएं
- पहचान पत्र, आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेज दे
- आवेदन शुल्क रु 25 + GST
आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज़ (Documents Required)
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागु हो )
- पासपोर्ट साइज फोटो
- संपत्ति के कागज (यदि हो)
- नो ऑप्जेक्शन सर्टिफिकेट (सयुक्त संपत्ति में )
घर की विशेषताएं (House Features Under PM Awas Yojana)
- न्यूनतम 25 से 30 वर्ग मीटर का पक्का घर।
- शौचालय, बिजली, रसोई और जल आपूर्ति जैसी सुविधाएं।
- पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री।
- महिला के नाम या संयुक्त नाम से स्वामित्व होना अनिवार्य (महिला सशक्तिकरण)
योजना की निगरानी (Monitoring)
- केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर निगरानी करती हैं।
- MIS (Management Information System) से निगरानी
- पंचायत और नगर निकार्यो की भागीदारी
PM Awas Yojana के लाभ (Benefits)
- बेघरों को पक्का घर
- सम्मान के साथ जीवन
- महिला सशक्तिकरण
- किफायती होम लोन
- निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
यहाँ आपको PM Awas Yojana में ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप और साईट पर कौन कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है, यह विस्तृत जानकारी मिलेगी।
PM Awas Yojana Online Registraation आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया :
वेबसाइट की लिंक :
- https://pmaymis.gov.in (यह PM Awas Yojana – Urban के लिए आधिकारिक वेबसाइट है।)
स्टेप 1 : वेबसाइट पर जाए
- ब्राउज़र में टाइप करें :
- वेबसाइट खुलने पर होमपेज दिखाई देगा।
स्टेप 2 : Citizen Assessment टैब पर क्लिक करें
- वेबसाइट के ऊपर मेनू बार में “Citizen Assessment” लिखा मिलेगा।
- उस पर माउस ले जाए
- एक ड्रॉपडाउन मेनू खुलेगा, जिसमें आपको अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प चुनना है।
स्टेप 3 : अपनी श्रेणी (Category) चुनें
यहाँ कई विकल्प होते हैं , जैसे :
विकल्प का नाम | किसके लिए है |
For Slum Dwellers | झुग्गी बस्ती में रहने वालों के लिए |
Benefit under other 3 components | सामान्य गरीब / निम्न आय वर्ग के लिए |
Affordable Housing in Partnership | साझेदारी में घर चाहने वालों के लिए |
Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) | होम लोने सब्सिडी चाहने वालों के लिए |
स्टेप 4 : आधार नंबर भरें
- चुनी गई श्रेणी पर क्लिक करने के बाद नया पेज़ खुलेगा।
- वहाँ आपको अपना 12 अंको का आधार नंबर डालना होगा।
- फिर “Check” बटन पर क्लिक करे।
स्टेप 5 : आवेदन फॉर्म भरें
व्यक्तिगत जानकारी
- आवेदक का नाम
- पिता /पति का नाम
- लिंग (Male/ Female)
- जन्म तिथि
- मोबाईल नंबर
- ईमेल ( अगर हो तो )
पता और निवास की जानकारी
- वर्तमान पता
- स्थायी पता
- राज्य, जिला,नगर निकाय, वार्ड नंबर
आय और पेशा
- वार्षिक आय
- व्यवसाय ( जैसे – मजदूरी, स्वरोजगार, प्राईवेट नौकरी)
- जाति श्रेणि (SC/ST/OBC/General)
- BPL कार्ड है या नहीं
घर से जुड़ी जानकारी :
- क्या पहले से कोई पक्का मकान हैं।
- कितने कमरों का घर चाहिए
- स्वामित्व (महिला के नाम, संयुक्त, परुष के नाम )
- यदि महिला के नाम से हो तो “Yes” चुनें (इससे प्राथमिकता मिलती है।
स्टेप 6 : Declaration पर टिक करें
- फॉर्म के अंत में आपको एक Declaration / घोषणा पर टिक करना होता है की आपने दी है जानकारी सही-सही भरी है।
स्टेप 7 : सबमिट बटन पर क्लिक करें
- सारी जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए “Submit” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 8 : आवेदन रसीद / संकल्प संख्या प्रिंट करें
- फॉर्म सबमिट करने के बाद एक “Acknowledgment Slip” (संकल्प संख्या सहित) जनरेट होगी।
- इसे PDF में सेव या प्रिंट कर लें – भविष्य में स्टेटस चेक करने के लिए यही काम आएगी।
महत्वपूर्ण बातें :
- आवेदन करते समय इंटरनेट कनेक्शन तेज हो और डिवाइस सुरक्षित हो।
- सभी जानकारी सटीक और दस्तावेजों से मिलती-जुलती होगी चाहिए
- आधार नंबर सही डालें – यह अनिवार्य है।
- मोबाईल नंबर चालू हो, क्योंकि आगे की सूचना SMS से मिल सकती है।
अगर ऑनलाइन करने में दिक्कत हो तो :
- आप नजदीकी CSC Center (Common Service Center) या नगर निगम कार्यालय में जाकर भी आवडे कर सकते है।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PM Awas Yojana – G)
ऑनलाइन आवेदन और लाभार्थी जाँच की प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
स्टेप 1 : प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट खोलें
- https://pmayg.mic.in पर जाएं यह ग्रामीण योजन के लिए आधारिक पोर्टल है।
स्टेप 2 : “Awaassoft” टैब पर क्लिक करें
- होमपेज पर ऊपर मेनू में “Awaassoft” नाम का विकल्प दिखाई देगा।
- उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3 : “Data Entry” पर क्लिक करें
- अब “Data Entry” पर जाएं जहाँ नए आवेदन भरे जाते हैं।
- राज्य , जिला , ब्लॉक आदि की जानकारी भरें।
नोट : इस पोर्टल पर सरपंच / ग्राम पंचायत या CSC ऑपरेटर के लॉगिन से आवेदन होता है। आम नागरिक सीधे आवेदन नहीं कर सकते ,लेकिन सूची स्थिति देख सकते है।
स्टेप 4 : “Beneficiary Registration” विकल्प पर क्लिक करें
- यहाँ पर लाभार्थी की पूरी जानकारी जैसे नाम, पता,आधार कार्ड नंबर, सामाजिक जानकारी भरनी होती है।
- फॉर्म में नीचे दी गई जानकारिया दर्ज करनी होंगी :
- आधार कार्ड नंबर
- बैंक खाता विवरण
- आवास के प्रकार (कच्चा, अर्धकच्चा )
- परिवार के सदस्यों की जानकारी
- जॉब कार्ड नंबर (MGNREGA से लिंक हो तो बेहतर )
स्टेप 5 दस्तावेज अपलोड कर (यदि आवश्यक हो )
- कुछ राज्यों में आवेदन के समय दस्तावेज अपलोड भी करना होता है जैसे :
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
स्टेप 6 : आवेदन की पुष्टि और सबमिट
- सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को Submit करे।
- एक पावती नंबर /Application ID मिलेगा उसे संभाल कर रखे।
स्टेप 7 : आवेदन की स्तिथि जांचना (Track Application Status)
- फिर से वेबसाइट https://pmayg.nic.in खोलें
- “Stakeholders” > IAY/ PMAYG beneficiary पर क्लिक करें।
- वहाँ PMAY ID डालकर स्तिथि देखें।
स्टेप 8 : PM Awas Yojana – G लाभार्थी (Beneficiary List) देखें
- देखना का लिंक https://awaassoft.nic.in/netiay/Benificiary.aspx
लाभार्थी सूचि देखने की प्रक्रिया :
- राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें
- वित्तीय वर्ष (जैसे 2023 – 24 या 2024 – 25 ) चुनें
- “Submit” पर क्लिक करें
- उस पंचायत के सभी लाभार्थियों की सूची दिखेगी
जरुरी बातें :
- आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है (CSC या पंचायत द्वारा )
- पात्रता SECC डेटा(Socio Economic Caste Census) से तय होती है।
- योजना में रु 1. 20 लाख (सामान्य क्षेत्र )और रु 1. 30 लाख दुर्गम क्षेत्र ) तक की सहायता मिलती है।
- मकान निर्माण के लिए 12 महीने की समयसीमा होती है।
- मजदूरी MGNREGA के तहत भी दी जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – नियम एवं शर्ते (Rules & Terms & Conditions)
पात्रता से जुड़ी शर्ते (Eligibility Rule)
- आवेदन के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, भारत के किसी भी हिस्से में।
- आवेदन कर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए।
- योजना के तहत केवल एक बार ही लाभ लिया जा सकता है।
- परिवार की परिभाषा में पति,पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं।
- अधितः महिला सदस्य के मन पर मकान होना चाहिए।
- आय वर्ग के अनुसार प्रात्रता
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय रु 3 लाख तक
- LIG (निम्न आय वर्ग), रु 3 से रु 6 लाख तक
- MIG-I रु 6 से रु 12 लाख तक
- MIG-II रु 12 से रु 18 लाख
2 : योजना से जुड़ी शर्ते (Scheme Conditions):
- यदि आवेदक शहरी क्षेत्र में झुग्गी बस्ती में रहता है Slum Redevelopment तो के अंतर्गत लाभ मिल सकता हैं।
- PMAY के तहत मकान बनाने, ख़रीदने, सुधारने या विस्तार करने के लिए CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) के अंतर्गत होम लोने सब्सिडी प्रदान की जाती हैं।
- योजना के तहत महिला स्वामित्व अनिवार्य है, विशेष रूप से EWS और LIG वर्ग के लिए।
- मकान का निर्माण साफ- सफाई , जलापूर्ति , बिजली और रसोई जैसी सुविधाओं के साथ होना चाहिए।
- निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। (जैसे PMAY-Gramin में 12 महीने )
3. दस्तावेजों से संबधित शर्ते (Document Condition)
- आधार कार्ड अनिवार्य हैं।
- सभी जानकारी सरकारी दस्तावेजों से मिलती-जुलती होनी चाहिए।
- आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, सही और सत्यापित होना चाहिए।
- झूठे दस्तावेज देने पर आवेदन रद्द हो सकता हैं और क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है।
4.सब्सिडी से संबधित शर्ते (Subsidy Terms)
- CLSS के तरह प्राप्त ब्याज सब्सिडी केवल पहले आवास पर मिलती है।
- यदि किसी परिवार में पहले से कोई आवासीय संपत्ति ली है, तो वे CLSS का लाभ नहीं ले सकते ।
- सब्सिडी एक बार में ही दी जा सकती हैं, और यह सीधे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ट्रांसफर होती है।
5. निरस्तीकरण (Cancellation) की शर्ते
आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है यदि :
- आपने पहले से सरकारी आवास योजना का लाभ लिया हो।
- आवेदन में झूठी जानकारी या नकली दस्तावेज पाए जाए।
- मकान का निर्माण मियमों के अनुसार न हों।
- समयसीमा में कार्य पूरा न हो।
नोट :
- यहाँ योजना केवल गरीव और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए है, इस लिए उच्च आय वर्ग या दोहरी संपति रखने वाले व्यक्ति इस के प्रत्र नहीं मने जाते।
- योजना में बदलाव केंद्र सरकार समय-समय पर करती रहती है,इस लिए https://pmsumis.gov.in पर नवीनतम शर्ते अवश्य देखें